ताजा खबर
इमरान खान को तगड़ा झटका, PTI शासित खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लगाने की तैयारी में सरकार   ||    पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व को लेकर खड़ा हुआ संकट, आसिम मुनीर को CDF बनाने से पहले गायब हुए PM शहबाज   ||    ‘ड्रामा नहीं डिलीवरी, नारा नहीं नीति चलेगी…, संसद सत्र से पहले PM मोदी के विपक्ष को 5 बड़े संदेश   ||    संसद-राष्ट्रपति की मुहर…फिर आसिम मुनीर को क्यों नहीं मिल रहा पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पद?   ||    दुनिया में बीजिंग के बड़े दावे हो गए फुस्स, मार्केट में नहीं बिक रहे चीन के हथियार   ||    बाड़मेर ने तय समय से पहले पूरा किया SIR का काम, टॉपर IAS टीना डाबी का जिला बना मिसाल   ||    Gita Mahotsav: हर स्कूल के बस्ते में हो गीता…CM मोहन यादव ने बताया लाइफ बैलेंस करना सिखाता है धर्मं ...   ||    अखिलेश का आरोप: UP हार के बाद बेचैन BJP, SIR के जरिए काटना चाह रही वोट   ||    Parliament Winter Session: ब्लास्ट में बचने से लेकर नॉनवेज छोड़ने तक… पीएम मोदी ने बताई उपराष्ट्रपति...   ||    खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट-बेकार पुलिस… बेंगलुरु में क्यों परेशान हो गए सपा सांसद राजीव राय, CM को क्या ...   ||   

हर 8 मिनट में 1 बच्चा लापता… SC चिंतित, सरकार को दिया 9 दिसंबर तक का टाइम

Photo Source :

Posted On:Tuesday, November 18, 2025

शभर में बच्चों के लापता होने के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गहरी चिंता व्यक्त की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मुद्दे को "गंभीर" करार दिया और केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया न्यूज़ रिपोर्ट पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की, जिसमें दावा किया गया था कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा, "मैंने अखबार में पढ़ा है कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह एक गंभीर मुद्दा है।"

नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश

लापता बच्चों के मामलों को संभालने और उन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

  • निर्देश की समय-सीमा: सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश ASG (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) ऐश्वर्या भाटी ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा।

  • कोर्ट का रुख: सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय देने से इनकार कर दिया और ASG से 9 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने को कहा।

  • पिछला आदेश: यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को ही केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को संभालने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय का यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गुमशुदा होने के मामलों की जाँच को केंद्रीकृत (Centralize) करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

लापता बच्चों के मामले के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने देश में बच्चों को गोद लेने (Adoption) की जटिल प्रक्रिया पर भी चिंता व्यक्त की है। पीठ ने कहा कि देश में गोद लेने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है।

  • सरलीकरण की अपील: कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है।

  • कारण: गोद लेने की जटिलता अक्सर लोगों को अवैध तरीकों या अनौपचारिक साधनों की ओर धकेल सकती है, जो बदले में लापता होने और बच्चों की तस्करी जैसे जोखिमों को बढ़ाती है। गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने से बच्चों को सुरक्षित और स्थायी घर मिलने में मदद मिल सकती है।

🇮🇳 सामाजिक और कानूनी चुनौती

लापता बच्चों का मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती भी है। ये बच्चे अक्सर तस्करी, बाल श्रम, यौन शोषण और जबरन भीख मंगवाने जैसे खतरनाक चक्रों में फँस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लगातार चिंता इस बात को रेखांकित करती है कि देश को बाल सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रभावी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति से उम्मीद है कि विभिन्न राज्यों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा, जिससे लापता बच्चों को जल्द से जल्द ढूँढा जा सकेगा और उन्हें उनके परिवारों से मिलाया जा सकेगा।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.